वाराणसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दी।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए खरीफ व रबी मौसम में इन योजनाओं की कार्ययोजना जारी की गई है। जनपद वाराणसी में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दी जाती है।
इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर और मिर्च को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू है। यदि कोई ऋणी कृषक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसे अंतिम तिथि (31 जुलाई) से कम से कम सात दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से इसकी जानकारी देनी होगी।
वहीं गैर ऋणी कृषकों को बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपना प्रीमियम जमा कर बीमा कराना होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।








