Friday, August 21, 2026
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नाइट कर्फ्यू में बिना मेडिकल कारण के निकले तो होगी कार्रवाई, पहले की तरह ही लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध

नाइट कर्फ्यू में बिना मेडिकल कारण के निकले तो होगी कार्रवाई, पहले की तरह ही लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध

वाराणसी में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जिले में कोरोना के 3800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ताजा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को बताया कि नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा।

रात 10 बजे के बाद बिना किसी मेडिकल कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अंतगर्त कार्यवाही की जाएगी। कक्षा 08 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा पहले की तरह ही सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे।

बच्चों एवं बुजुर्गों को जो किसी गंभीर बीमार से पीड़ित हो, उनके बाहर निकलने पर मनाही है। समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त घाट, मैदान, स्टेडियम आदि में शाम चार बजे के बाद नहीं जाना है। गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित है।
कोरोना के अलग-अलग टेस्ट के रेट तय जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 से संबंधित संक्रमण की जांच के लिए फीस निर्धारित की है। इसका उल्लंघन जिस किसी के द्वारा भी किया जाएगा, उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत विधिक कार्रवाई होगी।

निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर 700/- रुपये मात्र जीएसटी सहित, निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 900/- रुपये मात्र जीएसटी सहित व यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर दर 500/- रुपये मात्र जीएसटी सहित हैं।
इसी प्रकार निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण के मूल्यों हेतु भी दरें निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एंटीजन टेस्ट 250/- व ट्रूनॉट जांच 1250/- मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु 200 रुपये मात्र अतिरिक्त) किया गया है। इसके अलावा निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक केंद्रों को संदर्भित एचआर सीटी स्कैन की जांच करने की दर भी तय कर दी गई है।

स्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंदस्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंद जिले भर के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बंद रहेगा। ऑटो और ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बैठाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जाएगा।

शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति शादी समारोह व आयोजनों में बंद स्थानों पर हाल की क्षमता का 50 फीसदी अथवा 100 लोगों को अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। खुले स्थानों पर एक समय में मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत शामिल हो सकते हैं।

UP 18 NEWS से अखिलेश मौर्या की रिपोर्ट

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