Friday, August 21, 2026
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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा पति की हत्या के दोषी बड़ागांव थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव निवासी मोहम्मद

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा पति की हत्या के दोषी बड़ागांव थाना क्षेत्र के कुड़ी गांव निवासी मोहम्मद अली उर्फ छेदी को अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार

ने सश्रम आजीवन कारावास व ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा अभियोजन के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र के सजोई मुस्लिमपुर गांव के सफीपुररहमान की बहन रिजवान परवीन की शादी मोहम्मद अली से हुई थी इसके पहले वह 3शादी कर चुका था 27 फरवरी 2016 की रात मैं सोते समय मोहम्मद अली ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी

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