मृत मां की फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पने के आरोपी की जमानत खारिज
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार की अदालत ने वर्ष 2011 में दिवंगत राजपत्ती देवी के नाम से वर्ष 2023 में फर्जी वसीयत बनाकर छोटे भाई की विधवा नर्मदा सिंह की संपत्ति हड़पने के आरोपी विजय बहादुर सिंह की जमानत खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष तिवारी तथा अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा, विनय शंकर राय और दिलीप मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी ने प्रेम कुमार और श्रवण कुमार के साथ मिलकर दूसरी महिला को दिवंगत मां बताकर उप निबंधक सदर कार्यालय में फर्जी वसीयत पंजीकृत कराई और पार्षद के फर्जी लेटर पैड, हस्ताक्षर व मुहर से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। साथ ही बैनामा सहित दस्तावेज पेश कर विधवा को बेदखल करने का प्रयास किया। न्यायालय ने तथ्यों और अभिलेखों पर विचार कर जमानत खारिज कर दी। आदेश पर अधिवक्ताओं ने प्रसन्नता जताई और सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने पैरवी करने वाले युवा अधिवक्ताओं को बधाई दी।


