Friday, August 21, 2026
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यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले : संपत्ति रजिस्ट्री कराने से पहले डीएम के यहां देना होगा आवेदन

यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले : संपत्ति रजिस्ट्री कराने से पहले डीएम के यहां देना होगा आवेदन

*प्रदेश में अब मालियत के आधार संपत्ति बिक्री पर स्टांप शुल्क डीएम तय करेंगे। कैबिनेट ने संपत्ति मूल्यांकन नियामवली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।*

प्रदेश में अब फ्लैट, जमीन, मकान वन दुकान आदि भू-सम्पत्तियां की मालियत के आधार पर स्टांप शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। इससे जहां संपत्ति रिजस्ट्री कराते समय स्टांप शुल्क तय करने को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, वहीं एक मालियत की संपत्ति के स्टांप शुल्क में एकरुपता आएगी। स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए ‘संपत्ति मूल्यांकन नियामवली-1997’ में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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