Thursday, August 20, 2026

पिता ने की पुत्र की हत्या।के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

 

चंदौली । पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 02/05/2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विकास वर्मा (स्पे0जज पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 11 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

 

बताया गया है की विगत 8 जून 2018 ,को धारा 304 भादवि के संबंध में आरोपी अभियुक्त बाढू पुत्र रघुवीर निवासी महावलपुर थाना मुगलसराय चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या 207,2018 धारा 304 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया जिसमे अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में खुद के पुत्र को सर पर डंडे से मार दिया गया था जिससे पुत्र की मृत हो गई थी ।

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