याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा – ‘वे कोई गैंगस्टर नहीं हैं By up18newslive June 7, 2021 2040 Share WhatsAppFacebookTwitterPinterestLinkedin दिल्ली की एक कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक्टिविस्ट खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा – ‘वे कोई गैंगस्टर नहीं हैं Share WhatsAppFacebookTwitterPinterestLinkedin 95 बटालियन C.R.P.F. द्वारा एकता दिवस पर निकली बाइक रैली का... October 16, 2026 यूनियन बैंक आरसेटी चंदौली: मोबाइल रिपेयरिंग के गुर सीखकर युवा शुरू... October 16, 2026 मिशन शक्ति 6.0: चंदौली पुलिस ने टूटने से बचाए परिवार, सीओ... October 16, 2026 यूपी स्कॉलरशिप: चंदौली में छात्रवृत्ति आवेदन फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि... October 16, 2026 परीक्षा देने घर से निकली युवती गायब, राजातालाब थाने में मुकदमा... October 16, 2026 Exklusive Slot-Themen, die Sie nur im N1 Casino erleben können March 23, 2026 Chakiya August 26, 2024 राजस्व वसूली पर एमडी ने जताई नाराजगी एमडी विद्युत ने उगापुर... December 31, 2024 उत्तर प्रदेश राजनीतिक वाराणसी प्रदेश अध्यक्ष डा.अजय चौरसिया बीजेपी गढ़ में... January 28, 2022 बाराणसी सेवापुरी विधान सभा के माननीय February 1, 2022