वाराणसी, 24 अक्टूबर।
शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद में अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायन ‘साईक्लोसिनोन’ के व्यापार, भंडारण एवं निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शुक्रवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश कुमार विश्वकर्मा ने जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को सचेत करते हुए निर्देशित किया कि इस प्रतिबंधित रसायन का विक्रय व भंडारण न करें।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि ‘साईक्लोसिनोन’ एक अपंजीकृत चयनात्मक अंकुरण-पूर्व खरपतवारनाशी है, जिसकी आपूर्ति कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित रसायन का विक्रय एवं भंडारण करते हुए पाए जाने पर इसे कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं नियमावली-1971 का उल्लंघन मानते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेता अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायन ‘साईक्लोसिनोन’ का व्यापार व भंडारण न करें। जनपद में किसी विक्रेता द्वारा उक्त रसायन का विक्रय करते हुए पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



