Friday, August 29, 2025

हत्या की दोषी मां देवंती को उम्रकैद

हत्या की दोषी मां देवंती को उम्रकैद
-23 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
– पौने तीन वर्ष पूर्व अपने दो मासूम बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या करने का मामला

सोनभद्र। पौने तीन वर्ष पूर्व दो मासूम बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी मां देवंती देवी को उम्रकैद एवं 23 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के पिंडारी टोला कैमाडांड निवासी राघवदास पुत्र नान्हक ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह 25 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे अपनी पत्नी तथा बहु देवंती पत्नी विजय सिंह गोड के साथ अपने भाई गोपाल के यहां जन्मदिन मनाने गया था। बहु के साथ उसके तीनों बच्चे अन्नु 6 वर्ष, अनुज 3 वर्ष तथा दीपांशु एक वर्ष भी गए थे। शाम को 3 बजे उसकी बहु अपने बच्चों के साथ घर आ गई।थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी घर आ गई। शाम 6 बजे जब उसकी पत्नी शौच के लिए चली गई तभी बहु ने अपने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया। उसके बाद अपने पड़ोस में रामदुलारे के घर जाकर बताई कि उसने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया है। दो बच्चे डूब गए हैं और एक जिंदा है कहते हुए भाग गई। उधर रामदुलारे के घर के लोग चिल्लाने लगे तो काफी लोग जुट गए। गांव वाले अन्नु को जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि दो बच्चों की मौत हो गई थी। तीनों बच्चों को एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया। जहां दो बच्चों को मृत घोषित कर दिए गया। अन्नु ने बताया कि उसकी मां ने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया था। उसकी बहु बहुत ही गुस्सैल है जो बच्चों को मारती थी। उसका पति कमाने के लिए बाहर गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्देवंती देवी पत्नी विजय सिंह गोड के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी देवंती देवी को उम्रकैद एवं 23 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

Up18news Report by Anand Prakash Tiwari

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir