Friday, August 21, 2026

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा – ‘वे कोई गैंगस्टर नहीं हैं

दिल्ली की एक कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक्टिविस्ट खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा – ‘वे कोई गैंगस्टर नहीं हैं

 

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