Saturday, April 18, 2026

एनडीपीएस एक्ट: दोषी बंटी कंजड़ को 10 वर्ष की कैद

एनडीपीएस एक्ट: दोषी बंटी कंजड़ को 10 वर्ष की कैद
* एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी
* 6 वर्ष पूर्व 17 ग्राम हेरोइन के साथ राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था

सोनभद्र। 6 वर्ष पूर्व 17 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी बंटी कंजड़ को दोषसिद्ध पाकर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 जुलाई 2017 को राबर्ट्सगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि रेलवे स्टेशन मोड़ की ओर से दो लोग आते दिखाई दिए। अचानक पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर दोनों भागने लगे तो शक होने पर पुलिस बल की मदद से दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से क्रमशः 18 ग्राम हेरोइन व 17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम पता क्रमशः सूरज पुत्र राजकुमार निवासी नई बस्ती , थाना राबर्ट्सगंज,जिला सोनभद्र व बंटी कंजड़ पुत्र महेंद्र कंजड़ निवासी कंजड़ बस्ती थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र बताया। राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बंटी कंजड़ के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बंटी कंजड़ को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 17 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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