प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला!!
-आपराधिक केस होने से नियुक्ति नहीं रोक सकते
-मिर्जापुर के एक मामले में केस कार्रवाई पर लगी रोक
-नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता
-डीएम मिर्जापुर, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई को नोटिस
-हाईकोर्ट ने नोटिस देकर दोनों अफसरों से जवाब मांगा
-IPC की धारा 498-A को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की
-परिवार पर दबाव के लिए धारा लगाई जाती है
-इस आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते
-जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में ने दिया आदेश.