रेखा पाण्डेय 46 वर्ष पत्नी अजय पाण्डेय ग्राम-करमौआ, थाना-नेवढ़िया जिला-जौनपुर मो0नं0-8419922229 घटना दिनांक, समय व स्थानः घटना दिनांक-05.03.2022 समय भिन्न-भिन्न दिनांक-21.03.2025 02:00 बजे दिन स्थान-निवास स्थान वादिनी सामौ करमौआ, थाना नेवढ़िया, जौनपुर नाम पता परिवादिनी स्वयं 2-देवप्रकाश पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय सत्यप्रकाश पाण्डेय पुत्र कृष्णकुमार पाण्डेय रिकार्ड कीपर पुलिस अधीक्षक जौनपुर 5-अन्य बहुत से लोग नाम पता अभियुक्तगणः- राजेश पाण्डेय उत 45 वर्ष पुत्र ओमनारायण पाण्डेय पेशा-व्यवसाय ग्राम-करमौआ, थाना-नेवढ़िया जिला-जौनपुर अन्तर्गत धारा-376, 504, 506, 354क, 420, 509 भादसं व 67 आई.टी. ऐक्ट थाना-नेवढ़िया, जिला-जौनपुर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 बीएनएसएस श्रीमान् जी वादिनी निम्नलिखित निवेदन करता हैः- दफा 1- यह कि प्रार्थिनी रेखा पाण्डेय पत्नी अजय पाण्डेय ग्राम करमौआ, थाना-नेवढ़िया, जिला जौनपुर की रहने वाली है। दफा 2- यह कि प्रर्थिनी के सास ससुर की मृत्यु हो गई है, ई है, उनकी मृत्यु उपरांत पैतृक व अर्जित संपत्ति मेरे पति अजय पाण्डेय के नाम से हो गयी, मेरे पति नशा करने के आदती है, उनके इस कमजोरी का फायदा मेरे चचेरे देवर राजेश पाण्डेय पुत्र ओमनारायण पाण्डेय उठाने के फिराक में रहते है, राजेश पाण्डेय बहुत ही फितरती, चालाक व चरित्रहीन व्यक्ति है, मेरे पति को नशे में डुबाकर उनकी संपत्ति बेचवाकर सारे पैसे स्वयं ले लेते है, एवं मेरे प्रति भी गन्दी नजर रखते थे तथा अकेले में पाकर छेड़छाड़ किया करते थे।
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यह कि मेरे पति को नशे में डुबाकर अरसा तीन वर्ष पूर्व दिनांक 05.03. 2022 को मेरी इच्छा के विरुद्ध धमकियां देते हुए मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किये और विडियो बना लिये, प्रार्थिनी को विडियो दिखा बराबर गलत काम करने की कोशिश करते रहे। उनके कृत्य से आजिज आकर मैं अपने बच्चो सहित मुंबई जाकर रहने लगी। दफा 4-यह कि दिनांक 21.03.2025 को मैं अपने भाई संजय मिश्र के मुकदमे के सम्बन्ध में वाराणसी कचहरी आयी थी, उपरोक्त राजेश पाण्डेय समय करीब 02:00 बजे दिन कचहरी में मिले और एकांत पाकर धमकी दिए कि साली तुम्हारे पति से सारी संपत्ति लिखवाकर तुम्हे और तुम्हारे बच्चो को भिखारी बना दूंगा। मेरी बात न मानने का परिणाम तुम्हे भुगतना होगा, राजेश पाण्डेय के उक्त कार्य से मैं काफी भयग्रस्त हो गयी हैं। दफा 5- यह कि उक्त के सम्बन्ध में मैंने श्रीमान पुलिस महानिदेशक वाराणसी रेंज के यहाँ प्रार्थना पत्र दी थी, उन्होंने थानाध्यक्ष नेवढ़िया जौनपुर को कार्यवाही हेतु आदेशित किया था, नेवढ़िया पुलिस व क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ जौनपुर मेरा बयान दर्ज किया काफी समय बाद भी मेरा मुकदमा नहीं लिख रहे है, राजेश पाण्डेय बराबर मुझे प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे है। दफा 6- यह कि प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दफा 7- यह कि प्रकरण उपरोक्त में अभियुक्त द्वारा महिला के प्रति घृणित अपराध कारित किया गया है, अंकित धाराए संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है एवं प्रकरण साक्ष्य इलेक्ट्रानिक तंत्र एवं पुलिस रिकार्ड से सम्बन्धित है, जिसका संग्रहित किया जाना पुलिस द्वारा ही सम्भव है, अतएव साक्ष्य संकलन पुलिस विवेचना द्वारा ही एकत्रित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उपरोक्त की विवेचना पुलिस से कराया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थना अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की रपट दर्ज कर राजेश पाण्डेय के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष नेवढ़िया को आदेशित करने की कृपा करे। प्रार्थी रेखा पाण्डेय पत्नी अजय पाण्डेय ग्राम-करमौआ थाना-नेवढ़िया जिला-जौनपुर






