Friday, August 29, 2025

अवैध शराब तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई ₹ 31 लाख की अवैध सम्पत्ति गैगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्क—

— प्रेस नोट—
जनपद-मीरजापुर ।
दिनांकः 25.08.2021
अवैध शराब तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई ₹ 31 लाख की अवैध सम्पत्ति गैगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्क—
अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.08.2021 को अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधियों की अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापो से अर्जित कुल ₹ 31 लाख ( अनुमानित कीमत) की सम्पति क्रमशः 1- *गैंगलीडर* गोपीनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 शिवबली मिश्रा निवासी नेवढ़िया घाट थाना को0देहात मीरजापुर का पक्के मकान में स्थित ट्यूबवेल (5HP मोटर सहित) कीमत करीब ₹ 3.5 लाख , 2- *गैंग का सदस्य* काशीनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 शिवबली मिश्रा निवासी नेवढ़िया घाट थाना को0देहात मीरजापुर की 02 अदद मोटर बोट कीमत करीब ₹ 5 लाख, 3- *गैंग का सदस्य* विजय उर्फ विजयी हरिजन पुत्र बाबूनाथ निवासी सेमरा बेलवां थाना को0देहात मीरजापुर की 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन संख्याः यूपी 63एच2412 कीमत करीब ₹ 50 हजार तथा उसकी पत्नी के नाम ग्राम लपसी में स्थित 2¾ बिस्वां जमीन कीमत करीब ₹ 22 लाख को उपजिलाधिकारी नगर/सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक को0देहात सहित क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो व थाना स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी के उपरान्त अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम कुर्क की गई ।

UP 18 NEWS से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

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