वाराणसी: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, इन 5 गाँवों के लोग रहें सावधान
वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना’ को धरातल पर उतारने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने परगना-जाल्हूपुर के पाँच गाँवों में जमीन और मकानों के क्रय-विक्रय व किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
नवीन टाऊनशिप के लिए सुरक्षित की गई भूमि
VDA के पत्र संख्या 172/वि.प्रा./उपा.2025-26 (दिनांक 29.12.2025) के अनुसार, जाल्हूपुर क्षेत्र में एक आधुनिक नवीन टाऊनशिप विकसित की जानी प्रस्तावित है। भविष्य में भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाली कानूनी बाधाओं और अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया है।
इन गाँवों में लगा प्रतिबंध:
प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित गाँवों की सीमाओं के भीतर आने वाली सभी प्रकार की अचल संपत्तियों के लेन-देन पर रोक रहेगी:
मढ़नी
शंकरपुर
नेवादा
बभनपुरा
गौराकलाँ
अवैध निर्माण और रजिस्ट्री पर रहेगी पैनी नज़र
इस आदेश के बाद अब इन गाँवों में न तो नई रजिस्ट्री हो सकेगी और न ही किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य होगा। जिला प्रशासन और निबंधन विभाग को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है ताकि कोई भी भू-माफिया भोले-भाले लोगों को जमीन बेचकर ठगी न कर सके।
आम जनता के लिए चेतावनी
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में भूमि खरीदता है या निर्माण कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी संपत्तियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और न ही कोई मुआवजा दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण नोट: यदि आप वाराणसी के जाल्हूपुर क्षेत्र में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले VDA कार्यालय से भूमि की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।





