बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसल नुकसान: 72 घंटे में सूचना दें किसान, मिलेगा फसल बीमा का लाभ
चंदौली: हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग और बीमा कंपनी सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पंजीकृत किसानों को नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 72 घंटे के भीतर सूचना दर्ज कराने की अपील की गई है।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव के अनुसार, जलभराव की स्थिति में धान की फसल का बीमा व्यक्तिगत श्रेणी में तभी मान्य होगा, जब फसल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में हो। इसके अतिरिक्त, ज्वार, बाजरा और अरहर जैसी अन्य सभी बीमित फसलों के नुकसान की सूचना निर्धारित समय-सीमा में दी जा सकती है।
शिकायत दर्ज कराने के प्रमुख माध्यम:
टोल फ्री नंबर: 14447 पर कॉल करके सीधे सूचना दें।
व्हाट्सएप चैटबॉट: मोबाइल नंबर 7065514447 पर संदेश भेजकर विवरण साझा करें।
मोबाइल ऐप: गूगल प्ले स्टोर से Crop Insurance App डाउनलोड कर ऑनलाइन दावा दर्ज करें।
आधिकारिक पोर्टल: PMFBY की वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर शिकायत दर्ज करें।
ऑफलाइन विकल्प: नजदीकी जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित आवेदन जमा करें।
शिकायत दर्ज करते समय किसान अपनी बीमा पॉलिसी, बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र और पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ रखें, ताकि सत्यापन और क्लेम निपटान की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।





