Friday, August 21, 2026
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बलात्कार के मामले में आरोपी दोषमुक्त

बलात्कार के मामले में आरोपी दोषमुक्त

वाराणसी। घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय (द्वितीय) आराधना कुशवाहा की अदालत ने डिगिया, थाना जैतपुरा निवासी आरोपित पवन कुमार सेठ को संदेश का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त के जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त कर दिया। न्यायालय ने आरोपित को आदेशित किया है कि वह धारा 437 ए के प्रावधान का अनुपालन अविलंब सुनिश्चित करें। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, आशुतोष सक्सैना व सुमंत दुबे ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अशोक कुमार जोशी ने आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि अभियुक्त पवन सेठ ने 17 फरवरी 2017 को समय लगा कि 11:00 बजे रात में वादी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती उसके इच्छा के विपरीत बलात्कार किया और जब वादी के लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो नहीं खुला। पुलिस को 100 नंबर पर डायल किया गया तब पता चला कि बहुत पहले से अभियुक्त पवन सेठ दुष्कर्म करता चला आ रहा है, जिसे पवन सेठ ने स्वीकार भी किया। मौके पर पहुँचे पीआरवी कर्मचारियों ने आरोपी को थाने ले आये।
क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी

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