चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के मामले में दुसरे आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (छठा) सियाराम चौरसिया की अदालत ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के मामले में दुसरे आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली। कोलवर, ध्रुवार्जुन, (गाजीपुर) जनपद निवासी आरोपी अमरजीत राजभर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, सौरभ कुमार गुप्ता व रवि प्रकाश तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो आरोपित अमरजीत राजभर का नाम प्रकाश में आया। चोरी हुई गाड़ी गाजीपुर में बरामद हुई थी।
“ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी