चिरईगांव/वाराणसी।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के उमरहां गांव निवासी आलोक कुमार के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई की। चिरईगांव चौकी प्रभारी अनिल कुमार पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचे और दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया। साथ ही गांव में लाउडस्पीकर व डुगडुगी के माध्यम से घोषणा कर ग्रामीणों को सूचित किया गया।
चौकी प्रभारी के अनुसार, आलोक कुमार के खिलाफ एसीजेएम (प्रथम) न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 (पीएफए एक्ट) के अंतर्गत मामला विचाराधीन है। आरोपी के बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई है।
प्रक्रिया के तहत यदि आरोपी जल्द ही न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तो आगे धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।