मुख्यमन्त्री किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मृतकों के परिजनों से ठगी करने वाला शातिर अपराधी हुआ गिरफ्तार-
ओबरा (सोनभद्र)
मुख्यमन्त्री किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ओबरा थाना क्षेत्र के मृतकों के परिजनों से न्यायालय का बाबू बनकर बीमा का लाभ दिलाने के नाम पर 10 प्रतिशत राशि नगद लेकर ठगी करता था । जिसके सम्बन्ध में थाना ओबरा पुलिस ने मु0अ0सं0 119/22 व मु0अ0सं0 120/22 धारा 406, 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
पुलिस अधीक्षक डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ओबरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कई व्यक्तियों को ठगने वाला आज पुनः किसी ग्राहक को ठगने के चक्कर में गांधी मैदान कस्तूरबा मार्केट के पास खड़ा है। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए ओबरा पुलिस की टीम मौके पर जा पहुंची। पुलिस टीम देखते ही शातिर अभियुक्त भागने का प्रयास किया। जिसपर पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, व 02 अदद मोबाइल, तथा ₹510/ नकद बरामद किया गया ।
पूछताछ का विवरण- पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अपना नाम-पता राजेन्द्र पटेल पुत्र ईश्वर चन्द्र पटेल निवासी ग्राम पेटराही, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र बताया। तथा कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पहले समाचार पत्र पर निकलने वाली आकस्मिक मृत्यु की सूचनाओं को एकत्रित कर उनके अंकित स्थान पर जाकर अपने आप को न्यायालय का बाबू बताकर बीमा का लाभ दिलाने के नाम पर पैसा लेता था। तथा मैनें ओबरा में भी दिनांक 18.06.22 को राजाराम शाह से 56000/ रुपये तथा अगोरी की रहने वाली महिला रीना देवी से 20000/ रुपये की ठगी की है। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी कई अभियोग में जेल जा चुका है। तथा गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास निम्नवत है-
1.राजेन्द्र पटेल पुत्र ईश्वर चन्द्र पटेल, निवासी ग्राम पेटराही, थाना शाहगंज, उम्र 45 वर्ष,
गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 17/2009 धारा (1) गैंगेस्टर एक्ट थाना करमा,
2-मु0अ0सं0 142/18 धारा 392 भादवि थाना करमा,
3-मु0अ0सं0 144/18 धारा 392 भादवि थाना करमा,
4-मु0अ0सं0 406, 419, 420, 504, 506 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज,
5-मु0अ0सं0 158/21 धारा 419, 420 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज,
6-मु0अ0सं0 165/21 धारा 419, 420 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज,
7-मु0अ0सं0 286/21 धारा 419, 420 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज,
8-मु0अ0सं0 501/18 धारा 380 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज,
9-मु0अ0सं0 712/18 धारा 392 भादवि ।
10-मु0अ0सं0 22/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज,
11-मु0अ0सं0 74/18 धारा 323, 341, 389, 392, 506 भादवि थाना शाहगंज,
12-मु0अ0सं0 207/13 धारा 110जी सीआरपीसी थाना शाहगंज,
13-मु0अ0सं0 70/14 धारा 110जी सीआरपीसी थाना शाहगंज,
14-मु0अ0सं0 46/13 धारा 323, 353, 504, 506 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना शाहगंज,
15-मु0अ0सं0 45/12 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना शाहगंज,
16-मु0अ0सं0 धारा (1) गैंगेस्टर एक्ट थाना रॉबर्ट्सगंज,
17-मु0अ0सं0 1002/09 धारा 411,4 19, 420 भादवि ।
18-मु0अ0सं0 320/14 धारा 376, 419, 420, 504 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना रायपुर,
19-मु0अ0सं0 161/2009 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना करमा,
20-मु0अ0सं0 118/2007 धारा 406, 419, 420, 504, 506 भादवि थाना करमा,
21-मु0अ0सं0 119/22 धारा 406, 419 ,420 भादवि थाना ओबरा,
22-मु0अ0सं0 120/22 धारा 406, 419, 420 भादवि थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र ।
गिरफ्तारी के दौरान
1- उ0नि0 श्री अमित कुमार, त्रिपाठी थाना ओबरा,
2- हे0का0 लल्लन यादव, थाना ओबरा,
3- का0 अखिल शुक्ला, थाना ओबरा,
4- का0 विपिन कुमार, थाना ओबरा,
5- का0 सन्दीप कुमार, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र शामिल रहे।
Up 18 news report by Anand Prakash Tiwari & Chandra Mohan Shukla ✍️