वाराणसी।
काशी विद्यापीठ /सबमिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन, राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एवं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न कृषि यंत्रों की बुक्रिग प्रकिया बीते नौ अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक की जानी है।
उप कृषि निदेशक अखिलेश सिंह ने बताया कि वाराणसी जनपद में विभिन्न कृषि यत्रों में सामान्य जाति के कुल लक्ष्य 301 के सापेक्ष 264 कृषि यंत्रों की बुकिग की गई है 37 लक्ष्य अवशेष हैं। अनुसूचित जाति में कृषि यत्रों के कुल लक्ष्य 124 के सापेक्ष 60 कृषि यत्रों की बुकिंग की गई है 60 लक्ष्य अवशेष हैं। तथा अनुसूचित जनजाति में कृषि यंत्रो कें कुल लक्ष्य 39 के सापेक्ष पांच कृषि यंत्रों की बुकिग की गई है कुल 34 लक्ष्य अवशेष है ।
जिले के सभी कृषकों को सूचित किया जाता है। सभी कृषि यंत्रों की बुकिंग कल 23 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक होनी है। कृषक कृषि यंत्रों की बुकिंग विभागीय दर्शन पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
*आवेदन के लिए कृषक इन बातो पर ध्यान दे-*
1. कृषि यत्रों के आवेदन के हेतु कृषक पंजीकरण संख्या व मोबाइल नंबर की आवश्यकता पडे़गी। आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर या परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता,पिता,भाई,बहन,पुत्र,पुत्री एवं पुत्रवधु) से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी।
2. 10 हजार तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों व कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक स्वयं बुकिंग कर सकेगे तथा कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पोर्टल पर बिल अपलोड नही किए जाने की दशा में बुकिंग स्वत निरस्त हो जायेगी।
3. आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि आनलाइन जमा करनी होगी। दस हजार से एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र व कृषि रक्षा उपकरण पर जमानत धनराशि 2500 व एक लाख से अधिक के अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण पर जमानत धनराशि पांच हजार होगी।
4. इच्छुक किसानों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में विभागीय पोर्टल पर ईलाटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
5. चयनोपरांत कृषक उन्ही फर्म से यंत्र क्रय करें जो फर्म upyantratracking.in पर रजिस्टर्ड हो अन्य किसी भी निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रब्यूटर व डीलर से कृषकों द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नही होगा।
6. कृषि यंत्रों व कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मो को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कृषक के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान का लाभ देय होगा।