लखनऊ। यूपी पावर कारपोरेशन ने बकाएदार बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब यदि उपभोक्ता बिजली बिल का आंशिक भुगतान करते हैं, तो उनकी बिजली सेवा काटी नहीं जाएगी। इसके अलावा, अगर कनेक्शन कट चुका है, तो 25 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर कनेक्शन फिर से जोड़ा जा सकेगा। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने नए आदेश को जारी करते हुए बताया कि कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाए बिल का न्यूनतम 10 प्रतिशत या 250 रुपये (जो भी अधिक हो) और अन्य बकायेदारों को 25 प्रतिशत या 1000 रुपये (जो भी अधिक हो) की राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कनेक्शन काटा जा चुका है, तो कनेक्शन पुनः चालू करने के लिए राहत
प्रदेश में बकायेदार बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
25 प्रतिशत का भुगतान अनिवार्य होगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि अब उन्हें एक बार में पूरा बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। आंशिक भुगतान करने के लिए उपभोक्ता अब एक से अधिक बार भुगतान कर सकते हैं और उन्हें भुगतान की रसीद पर कुल बिल राशि का उल्लेख भी मिलेगा। बकाएदारों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर बिना आंशिक भुगतान के कनेक्शन फिर से जोड़ लिया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर बकाए के साथ जुमार्ना भी लगाया जाएगा।