वाराणसी/ 26 अप्रैल 2025, सूचना विभाग।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू पी सिंह ने बताया कि उ0प्र0 माटीकला बोर्ड मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में माटीकला से संबंधित कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर व्यावसायिक दृष्टिकोण से समर्थ करने के उद्देश्य से संचालित किया गया है।माटीकला से संबंधित गतिविधियां यथा मिट्टी के खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, घड़ा, जुग , ग्लास इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन पाइप, वश बेसिन), सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स, लैंप्स इत्यादि) एवं अन्य परंपरागत मिट्टी के बर्तनों एवं सजावटी उत्पाद सहित व्यक्तिगत इकाई स्थापना हेतु रु० 10 लाख तक का ऋण बैंकों से दिलाया जाएगा, जिसमें 5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिस पर 25 प्रतिशत पूंजीगत ऋण पर अनुदान माटीकला बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना अंतर्गत पात्रता हेतु लाभार्थी ऊ प्र का मूल निवासी हो, जिसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
रु० 5.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 8 पास उत्तीर्ण एवं माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त/ माटीकला की परंपरागत जानकारी होना आवश्यक है। माटीकला के इच्छुक कारीगर जिन्हें बैंक से ऋण लेकर अपना स्वरोजगार लेना चाहते है वो माटीकला के वेबसाइट www.upmatikaboard.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिसकी हार्डकॉपी दिनांक 20 मई 2025 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, ताजपुर टकटकपुर वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु 9580503155 एवं 9264916036 पर संपर्क कर सकते है।