जाल्हूपुर में राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद सपा पदाधिकारी पर मुकदमा, पत्थर उखाड़ने का आरोप
एएसएम प्रथम के आदेश पर चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किया केस, धारा 447, 427 और 188 में हुई कार्रवाई
वाराणसी। चौबेपुर क्षेत्र के जाल्हूपुर गाँव में राजस्व विभाग द्वारा गाड़े गए पत्थर को उखाड़ने के मामले में पुलिस ने सपा पदाधिकारी लवकुश यादव उर्फ पगड़ी वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के आदेश पर हुई।
जाल्हूपुर निवासी मुकेश प्रजापति ने बताया कि आराजी संख्या 1557, रकबा 0.1740 हेक्टेयर में एएसएम प्रथम के आदेश (21 अक्तूबर 2023 व दिसंबर 2024) के तहत राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में नापकर पत्थर गाड़ा था। आरोप है कि लवकुश यादव ने उस पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया।
तीन सितंबर की रात चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 447 (आपराधिक अतिक्रमण), धारा 427 (संपत्ति को नुकसान) और धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) में केस दर्ज हुआ है और कार्रवाई जारी है।
घटना के बाद सियासत भी गरमा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि “सरकारी आदेश और राजस्व विभाग की कार्रवाई में बाधा डालना कानून का उल्लंघन है। चाहे वह किसी भी पार्टी का पदाधिकारी क्यों न हो, कार्रवाई तय है।”
वहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि “लवकुश यादव को फँसाने के लिए सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है।”
मुख्य बिंदु
जाल्हूपुर गाँव के आराजी नं. 1557 पर राजस्व विभाग ने गाड़ा था पत्थर।
सपा पदाधिकारी लवकुश यादव पर पत्थर उखाड़ने का आरोप।
चौबेपुर पुलिस ने IPC की धारा 447, 427 और 188 में केस दर्ज किया।
सत्ता पक्ष ने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की वकालत की।
सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप को राजनीतिक षड्यंत्र बताया।