Thursday, February 26, 2026

अपहृता को संरक्षण देने के मामले में मुख्य आरोपी के बहन को मिली जमानत

अपहृता को संरक्षण देने के मामले में मुख्य आरोपी के बहन को मिली जमानत

वाराणसी। भाई द्वारा अपहृत किशोरी को संरक्षण देने के मामले बहन को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की अदालत ने चौबेपुर निवासी आरोपिता रितू यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज तिवारी व मनीष राय ने पक्ष रखा।

⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर के कसिहर गांव निवासी सुनील कुमार चौबे ने 6 जनवरी 2021 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी चौबेपुर बाजार में स्थित आरके यादव की कोचिंग में पढ़ती थी। 6 जनवरी 2021 को भी उसकी भतीजी घर से कोचिंग पढ़ने गयी थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद जब उसकी जानकारी के लिए कोचिंग संचालक के मोबाइल पर फोन किया तो उसका मोबाइल स्वीच ऑफ था। आशंका है कि कोचिंग संचालक राहुल यादव उसकी भतीजी को भगा ले गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपहृता को संरक्षण देने में राहुल यादव के बहन रितू यादव का भी हाथ है। उसके बाद पुलिस ने गत दिनों उसे अपहृता को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

UP 18 NEWS से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir