संस्था के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों हड़पने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। संस्था खोलकर व अन्य लोगों को संस्था खोलवाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित को अग्रिम जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (द्वितीय) अशोक सिंह यादव की अदालत ने राजू खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 30-30 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वंशी गली, दशाश्वमेध निवासी संतोष चक्रवाल ने नौ मई 2012 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पत्नी मधु चक्रवाल की जंगमबाड़ी में रहने वाली मित्र पिंकी ने उसकी मुलाकात मदीना सेवा संस्थान चलाने वाले राजू खान, भानू प्रताप सिंह, शहाबुद्दीन और ए.एच जैदी से मिलवाया। उन्होंने बताया कि वह लोग संस्था चलाते है और उसमें गरीब लड़कियों को सिलाई वगैरह सिखाने पर अनुदान देते है। उसकी पत्नी को सिलाई आती थी। जिस पर उन्होंने उसे भी संस्था खोलने के लिए कहा और प्रति लड़कियों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही हैट महीने आपके एकाउंट में तीन-तीन हजार आएगा। उनके झांसे में आकर उसने संस्था खोलने का निर्णय किया। जिसके लिए उनलोगों ने उससे पांच हजार रुपये लिया। इस दौरान 61 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करके उसने 1.18 लाख रुपये राजू खान, भानू प्रताप सिंह, शहाबुद्दीन और ए.एच जैदी को दे दिया। एक माह बीतने के बाद उसके कहते में पैसा नही आया तो उसने उनलोगों ने पूछा तो उन्होंने कुछ दिनों में आने की बात कही। इस बीच चार माह बाद भी पैसा नही आया तो उसने उन्हें फोन मिलाया तो आरोपितों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। उनसे व्यक्तिगत मिलने पर वह लोग जान से मारने की धमकी देने लगे।
क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी