झूठे शपथ पत्र पर नक्शा पास करनें वाले तीन बीडीए के अधिशासी अभियंता को राहत नहीं
⚡वाराणसी। अपर जिला जज/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदीप गिरी की अदालत से झूठे शपथ पत्र के आधार पर नक्शा पास करने के मामले में तत्कालीन बीडीए के अधिशासी अभियंता राज कुमार अभियंता पवन गुप्ता व अवर अभियंता अनिल सिंघल को राहत नहीं मिला है। अदालत ने बीडीए अधिकारियों को निगरानी याचिका खारिज कर दी। धोखाधड़ी के मामले में तीनो अभियंता समेत चार लोगों को बतौर आरोपी तेल किया था। इस आदेश के खिलाफ तीनो अभियंताओं ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दो।
⚡प्रकरण के अनुसार भेलूपुर निवासी नीरज कुमार ने अपने अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। आरोप लगाया कि उक्त भूमि पर दीवानी न्यायालय में स्टे होने के बावजूद इस बात के छिपाकर शपथ पत्र देकर बीडीए अधिकारियों के मिलाकर मकान के नक्शा पास कराया गया। इसपर कोर्ट ने तीनों को तलब किया था।
⚡क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी