दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में आरोपी अनुराग मौर्य की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी व शाहनवाज़ परवेज़ ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 26 दिसंबर को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली लखनऊ के बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के दौरान द्रुतीय पाली के परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान प्रांजल के स्थान पर एक संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश लिया था। आरोपी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। जिसके विरूद्ध रोहनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले आरोपी ने जमानत अर्जी कोर्ट में दी। जिसपर सुनवाई के बाद मंजूर कर ली।