वाहन चालक के विरुद्ध थाना प्रभारी चेतगंज को मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश
वाराणसी। बाइक किसी और के नाम और बिना हेलमेट का चालान मृतक व्यक्ति के नाम से होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना प्रभारी चेतगंज को मुकदमा दर्ज कर तथा न्यायालय को 19 अप्रैल 2022 अवगत कराने का आदेश दिया है। न्यायलय में वादी नरेंद्र सिंह का पक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार व रमेश कुमार ने रखा।
वादी नरेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार व रमेश कुमार के माध्यम से प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) दर्ज कराया था कि उसके पिता की मृत्यु उपरांत 15 अक्टूबर 2021 को ई-वाहन चालान का मोबाइल पर मैसेज आया कि एम.वाहन चालान का निस्तारण न्यायालय में करने का निर्देश निर्देशित था। उक्त घटना के संबंध में उसने अपने अधिवक्ता से समर्पण कर चालान का प्रिंट निकलवा कर देखा तो पता चला कि उसके पिता स्व. लालजी सिंह के नाम से दो चालान 8000 रूपयें व 1000 रूपयें का है जो हेलमेट न पहनने का उल्लंघन स्वरूप कुल शमन शुल्क 1800 रूपयें का निर्धारित किया गया था। जो बाईक चालान में दर्शित है वह उसकी बाईक नहीं है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से यह अपराध कार्य किया गया है। थाना अध्यक्ष की आख्या के अनुसार उपरोक्त घटना के संबंध में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।
“ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी