माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार द्वारा रास्ते में बनाई दीवार ढहाई गई।
मामला जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के बीरीसमसुद्दीनपुर गांव का है जहां माननीय उच्च न्यायालय से स्टेट बनाम श्याम शरण तिवारी पुत्र वासुदेव तिवारी मु0 नoT201814360903181018 में आम सर्वाजनिक रास्ता विपक्षियों के द्वारा जबरजस्ती दीवाल बनाकर अवरुद्ध कर दिया गया था। जिसका मुकदमा धारा 133 सीआरपीसी में वाद उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाने काआदेश दिया था विपक्षियों के द्वारा कई बार जवाबदेही लगाकर बार-बार आदेश रोक दीया जाता रहा और यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक पहुंच गया न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23 .9.2021 जिला एवं सत्र न्यायाधीश जौनपुर कोर्टनम्बर3 के आदेश 24 .2 .2021 में आदेश दिया गया कि आम रास्ते से तत्काल दीवाल हटाकर रास्ता मुक्त कराया जाए.। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाकर जिसमे नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह, लेखपाल दूधनाथ एवं राहुल कुमार ,कानूनगो लालचंद यादव व समुचित पुलिस बल के साथ उप निरीक्षक राम भवन यादव महिला कांस्टेबल ज्योति, रिंका व अन्य पुलिस बल के साथ आम रास्ता जेसीबी से धकेल कर खुलवाया गया ।जिससे ग्राम वासियों को आने जाने में सुविधा मिली पीड़ितो को काफी लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला। ग्राम वासियों के द्वारा इसका सारा श्रेय इस प्रकरण के मुख्य पैरवीदार पूर्व प्रधान श्रवण उपाध्याय उर्फ लालू गुरु जी को दे रहे हैं और ग्रामवासी श्री उपाध्याय जी को सादर धन्यवाद दे रहे हैं।