अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नामजद पांच अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा किया गया दंडित
सोनभद्र(विनोद मिश्र)
थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 328, 376, 420, 323, 506, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बंधित 03 नफर अभियुक्तगण 1. अतीश कुमार सिंह पुत्र रामकृत, 2. रामकृत सिंह पुत्र स्व0 काशी सिंह, 3. आशा देवी पत्नी रामकृत सिंह समस्त निवासीगण मधुपुर, थाना रॉबर्ट्सगंज के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप एएसजे/एफटीसी/सीएडब्लू न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त 01. अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष के कारावास व 2,60000/ के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से, 02. अभियुक्त रामकृत सिंह को 04 वर्ष के कारावास व 40000/ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से, 03. अभियुक्ता आशा देवी को 04 वर्ष के कारावास व 40000/ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।
2- थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0-693/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सूरज यादव पुत्र गुलाब यादव, निवासी जैत, थाना रॉबर्ट्सगंज, के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप माननीय सी0जे0एम0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के बराबर के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।
3 थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0-02/11 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त जगजीवन गोंड पुत्र स्व0 रामफल, निवासी ग्राम लिलासी, थाना म्योरपुर के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप माननीय एएसजे प्रथम न्यायालय अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 25000/ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।