9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, अपराधी को मिली फांसी की सजा
नई दिल्ली। 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी अपराधी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी-हत्यारे पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। बच्ची को खाने की चीज दिलाने के बहाने पड़ोसी ने जंगल में ले जाकर घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर पीड़िता की हत्या कर दी गई थी। वारदात के सिर्फ 5 माह 28 दिन बाद इस केस में कोर्ट का अंतिम फैसला आया है। कोर्ट ने 13 मार्च को आरोपी को दोषी करार दिया था। गाजियाबाद के मोदीनगर थानाक्षेत्र में विगत 18 अगस्त 2022 को यह मामला सामने आया था। घर के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची को पड़ोसी कपिल कश्यप खाने की चीज दिलाने के बहाने से साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। बाद में आरोपी ने जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
भेद खुलने के डर से आरोपी ने पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि विशेष सीबीआई कोर्ट प्रथम में 13 मार्च को इस केस की अंतिम सुनवाई हुई थी। कोर्ट के न्यायाधीश ने पेश साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त कपिल को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने बुधवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई कर दोषसिद्ध अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
वारदात के 5 माह 28 दिन बाद कोर्ट से इस केस में फैसला आया है। डीसीपी (ग्रामीण) रवि कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मोदीनगर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। संबंधित अभियोग में साक्ष्य संकलित कर महज 7 दिन में आरोपी कपिल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई कर सभी गवाहों को समय से कोर्ट में पेश किया था। मोदीनगर पुलिस ने अभियुक्त कपिल के विरूद्ध 25 अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। विवेचना में पुलिस की तरफ से कुल 30 गवाह शामिल किए गए थे। 14 गवाहों ने कोर्ट में डटकर गवाही दी थी। इसके अलावा न्याय के लिए बच्ची की मां ने भी कोर्ट में गवाही दी। उधर, कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिली है।
UP 18 NEWS से Shweta Dubey की रिपोर्ट …