हाईकोर्ट
महिला के शव पर यौन हमला IPC की धारा 376 के तहत रेप का अपराध नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि महिला के शव पर यौन हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार का अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद उसके शव पर यौन हमला करने के लिए बलात्कार के आरोप से एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
डेड बॉडी से रेप को अपराध की श्रेणी में लाने और दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों में केंद्र सरकार से कानून में संशोधन करने को कहा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शवों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए छह महीने के भीतर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.
✍️ UP 18 NEWS से आशीष मोदनवाल की रिपोर्ट