Friday, August 29, 2025

एनडीपीएस एक्ट: दोषी दीपक को 5 वर्ष की कैद

एनडीपीएस एक्ट: दोषी दीपक को 5 वर्ष की कैद
* 50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी
* 22 माह पूर्व 2 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ अनपरा पुलिस ने पकड़ा था

सोनभद्र। 22 माह पूर्व 2 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए दोषी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को दोषसिद्ध पाकर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 12 सितंबर 2021 को अनापर थाने के उपनिरीक्षक वंश नारायन रॉय पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र,अपराधियों की तलाश में थे कि तभी देखा गया कि एक व्यक्ति शिव मंदिर रेणुसागर की दीवार से सटकर आ रहा है।जो अचानक पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर पुलिस बल की मदद से दौड़ाकर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू पुत्र राम प्रसाद पनिका निवासी शिव मंदिर रेणुसागर, थाना अनपरा जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5 वर्ष की कैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 2 किलो 100 ग्राम गांजा को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir