- वाराणसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कराने के लिए मात्र 6 दिन बचे हैं। शासन स्तर से खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गयी है। बृहस्पतिवार को जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नही। यदि अभी तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें। साथ ही गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ नजदीकी कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए फसल का बीमा करा सकते हैं।
किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा : वाराणसी के किसान धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, मिर्च का बीमा करा सकते है। खरीफ मौसम में योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।
इन परिस्थितियों में मिलेगा फसल बीमा का लाभ : फसल की बुवाई न कर पाने पर अथवा असफल बुवाई की स्थिति में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। फसल की मध्य अवस्था में क्षति होने पर, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत व खिलहान में सूखने के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने की स्थिति में भी नियमानुसार फसल बीमा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जनपद के उप कृषि निदेशक अखिलेश कुमार सिंह ने 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है।