पिंडरा, वाराणसी। थाना सिंधोरा क्षेत्र के ग्राम छताव निवासी गोलू सिंह को लड़ाई-झगड़े के मामले में गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया था। सोमवार को सिविल जज (जूनियर डिविजन), ग्राम न्यायालय पिंडरा की अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को जमानत दे दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त गोलू सिंह के खिलाफ थाना सिंधोरा में लड़ाई-झगड़े का मामला दर्ज था, जिसके तहत उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। अभियुक्त की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी सिंह, शंभू नाथ मिश्र और देवेंद्र मिश्रा ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया गया है और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं। अभियोजन पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त को ₹20,000 के निजी मुचलके एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
इस आदेश के बाद अब अभियुक्त जेल से रिहा हो सकेगा।