वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने का मामला
मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच कर रही सुनवाई
कल 5 याचिकाकर्ताओं के 5 वकीलों ने करीब 3:45 घंटे तक अपनी दलीलें दी थी
याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है
CJI ने कल कहा था कि संसद की तरफ पास कानून को सवैंधानिक ही माना जाता है
कोर्ट अमूनन किसी कानून के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगता
ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो
याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनका केस बहुत मजबूत है
अगर कोर्ट कानून के अमल पर रोक नहीं लगता
तो उससे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा
ये कानून वक्फ प्रॉपटी की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि
उनको हथियाने के मकसद से लाया गया है
केंद्र सरकार ने मामले में अपनी दलीलें देनी शुरू की
केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता रख रहे हैं अपना पक्ष