काॅलेज के छात्र पर जानलेवा हमला के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (दशम) देवाशीष की अदालत ने यूपी काॅलेज के छात्र पर जानलेवा हमला करनें के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार करनें की दशा में लक्ष्मणपुर, थाना शिवपुर निवासी आरोपी शशी भूषण मिश्रा को पचास – पचास हजार रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय ऊर्फ “चुन्ना राय”, विपीन शर्मा व शैलेन्द्र प्रताप सिंह “सरदार” ने पक्ष रखा।
⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफ़ाबाद निवासी अनूप रघुवँशी ने शिवपुर थाने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह यूपी काॅलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है। 19 जनवरी 2021 को अपराह्न डेढ़ बजे वह अपने कुछ मित्रों के साथ यूपी काॅलेज कैम्पस के अंदर आ रहा था, उसी दौरान पिछे से आवाज देकर शशि मिश्रा (चुंडी) व उसके मित्र अमन सिंह ऊर्फ राकी, विशेष उपाध्याय ऊर्फ निक्कू व प्रतीक सिंह ने अपने पास बुलाया उनके पास जातें ही उनलोगो ने गालियां देतें हुए कहा कि साले काॅलेज में गुंडई करतें हो और उसे मारने-पीटने लगे। इसी बीच शशि मिश्रा ऊर्फ चुंडी ने पिस्टल निकल कर उसके उपर गोली चला दिया। अपने जान बचाकर वह किसी तरह भागा तो पिछा करतें हुए शशि मिश्रा चुंडी व उसके मित्रों ने गेट के अंदर आकर पुनः दो राउंड गोलियां चलाई। किसी तरह वह वहा से भागकर कॉपरेटिव विभाग में छिपकर अपनी जान बचाया।
क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी