राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को, आम जनमानस उठाये लाभ
सोनभद्र-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अशोक कुमार प्रथम अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.मई को प्रातः 07:00 बजे से जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण में और बाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एव राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है।
उक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु लंबित वाद-अपराधिक समनिय धारा 138 एन आई एक्ट,बैंक वसूली वाद ,मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद,श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण विद्युत विभाग जल/ बिल सर्विस में वेतन से संबंधित तथा सेवानिवृत्त वादों से संबंधित विवाद राजस्व वाद ( केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय में लंबित वादो ) सुलह योग्य प्री लिटिगेशन मामला जैसे धारा 138 एन आई एक्ट के वाद बैंक वसूली विद्युत एवं जल बिल व अन्य वादों को जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण में एवं बाह्य न्यायालय ओबरा दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में राजस्व संबंधित वादों के लिए लोक अदालत व सभी राजस्व न्यायालय परिषर सोनभद्र में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है
आम जनसाधारण को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि इस प्रकार के लंबित वाद विवाद /शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने हेतु संबंधित अधिकरण /फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जनपद न्यायालय /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र से संपर्क कर अपने विवादो को निस्तारित करा सकते हैं
उक्त जानकारी पंकज कुमार सचिव(पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी गई।