Friday, August 29, 2025

फौजी से लाखों रुपये हड़पने के बाद जमीन न देने के मामले में आरोपित रविन्द्र पाल को मिली जमानत

फौजी से लाखों रुपये हड़पने के बाद जमीन न देने के मामले में आरोपित रविन्द्र पाल को मिली जमानत

वाराणसी। फौजी से लाखों रुपये हड़पने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं करने के मामले में आरोपित को जमानत मिली गयी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने फुलवरियाँ, थाना कैंट निवासी आरोपी रविन्द्र लाल पाल को 30 – 30 हजार रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर जमानत रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व उनके सहयोगी धनंजय यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आसाम में सेना में कार्यरत सलारपुर, मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर निवासी वादी मार्कण्डेय तिवारी ने 9 जुलाई 2018 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि फुलवरियाँ में रवीन्द्र मौर्या नामक कालोनाइजर जमीन की प्लानिंग कर रहा था। उसे मकान बनाने के लिए जमीन की आवश्यक्ता थी। जिसपर उसने रविन्द्र लाल पाल से कहा तो उसने रविन्द्र मौर्या से उसकी मुलाकात कराई। जिसके बाद। रविन्द्र मौर्य खुद जाकर गांव के ही आराजी नम्बर 362 रकबा 1028 वर्गफीट को दिखाया तथा 25 लाख रुपया बिस्वा से तय करके उक्त जमीन 18 लाख 75 हजार रुपये में जमीन का सौदा तय हुआ। जिसके बाद उसी दिन वादी ने रविन्द्र मौर्या को उसी दिन 1 लाख 11 हजार रुपये बयाना दिया। बयाना लेने के बाद उस जमीन को वादी द्वारा पैसा देने पर बाउंड्रीवाल करा दिया तथा शेष पैसा देने पर बैनामा की बात किया। इसके बाद वादी अपनी ड्यूटी पर चला गया। इस बीच रविंद्र पाल ने रविन्द्र मौर्या से उसकी बात कराया। जिसपर उसने रविन्द्र मौर्या के कहने पर उसके बताये एकाउंट में 27 फरवरी 2017 को 11 लाख रुपया डाल दिया तथा शेष पैसा लेकर बैनामा कराने के लिए 1 मार्च 2017 को वाराणसी आया। लेकिन आरोपितों ने बैनामा नहीं किया और टाल मटोल करतें रहे। इस बीच 28 जून 2018 को शाम को रविन्द्र से मुलाकात किया तो उसने बैनामा करनें और पैसे लौटने से मना कर दिया। इस तरह वादी द्वारा दिए गए 12 लाख 11 हजार रुपये आरोपितों ने हड़प लिया है।

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