Friday, August 29, 2025

हत्या में नामजद अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दंडित

हत्या में नामजद अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दंडित

रावर्ट्सगंज (सोनभद्र)

जिले के बभनी थाना पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2012 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त राजकुमार पुत्र जामुन निवासी सांगोबांध, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा निरन्तर किये गये प्रयास/पैरवी के परिणाम स्वरूप बुधवार को माननीय अपर सत्र न्यायालय, प्रथम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

Up 18 News report by Anand Prakash Tiwari

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