Thursday, August 20, 2026

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को पांच वर्ष की सजा

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को पांच वर्ष की सजा

 

वाराणसी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने पति को दंडित किया है। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मुनारी, चौबेपुर निवासी अभियुक्त पति दिनेश कन्नौजिया को दोषी पाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ओंकार तिवारी के अनुसार चंदवक, जौनपुर निवासी प्रजालाल कन्नौजिया ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पुत्री सोनी देवी की शादी 10 साल पूर्व मुनारी, चौबेपुर निवासी दिनेश कन्नौजिया के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति समेत अन्य ससुराल वाले उसकी पुत्री को दहेज के लिए मारते-पीटते व प्रताड़ित करते रहते थे। जिसकी शिकायत भी स्थानीय थाने पर दी गयी थी। इस बीच दो मई 2017 को सुबह 9 बजे पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों ने मिलकर उसकी पुत्री को मारापीटा और उसकी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दिए।

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