इंटर कॉलेज के लिपिक को ईओडब्ल्यू वाराणसी ने शासकीय धन गबन करने के आरोप में कछवा मिर्जापुर से किया गिरफ्तार
आज दिनांक 31.01.2023 को दोपहर में श्री गाँधी विद्यालय इंटर कॉलेज, कछवा मिर्जापुर में कार्यरत सहायक लिपिक विजय शंकर पुत्र क्षविनाथ निवासी ग्राम उमरपुर थाना कछवा मिर्जापुर को सह अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की नियत से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी मोहर के द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार करके शासकीय धन रुपया 28 लाख व्यक्तिगत लाभ में लिये जाने के आरोप में गिरफ्तार करने में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी टीम को सफलता मिली है।
श्री गाँधी विद्यालय इंटर कॉलेज कछवा मिर्जापुर के प्रबंधक हरिमोहन सिंह ने थाना कछवा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2018 में इस बात का अंकित कराया था कि श्री चंद्रभूषण उपाध्याय के द्वारा स्वयं को प्रबंधक मानते हुए वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के मध्य फर्जी मोहर,हस्ताक्षर एवं सदस्यों की फर्जी सूची धोखाधड़ी से अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत करके विद्यालय की लगभग 28 लाख रुपया का लाभ व्यक्तिगत हित मे लेते हुए संस्था को क्षति पहुँचाई गई है।
वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी को सुपुर्द किया। प्रकरण की जांच में आरोपो की पुष्टि होने पर एक आरोपी को आज विद्यालय से दोपहर में ईओडब्लू टीम ने गिरफ्तार किया है।अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान श्री आर.के.विश्वकर्मा,पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू लखनऊ और श्री डी प्रदीप कुमार पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू वाराणसी के द्वारा निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा,निरीक्षक विध्यवासिनी मणि त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी रामाश्रय सिंह और आरक्षी सरफराज अंसारी की एक टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त की संलिप्तता धारा-409,419,420,467,468,471,34,120 बी भादवि और धारा-13(2)भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में पाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को भ्रष्टाचार न्यायालय वाराणसी में पेश कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।