पाक्सो एक्ट: दोषी अमरेश को 10 वर्ष की कैद
सोनभद्र। साढ़े आठ वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरेश कुमार को 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 मई 2014 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 19 अप्रैल 2014 को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर म्योरपुर थाना क्षेत्र के बाराडाड गांव निवासी अमरेश कुमार पुत्र मनिजर धोबी भगा कर ले गया। बेटी की कई जगह खोजबीन किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान 24 मई 2014 को पीड़ित बेटी को बरामद कर लिया और अभियुक्त अमरेश को गिरफतार कर लिया। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरेश कुमार को उपरोक्त सजा सुनाई।
Up18news Report by Anand Prakash Tiwari