लखनऊ
यूपी में होटल निर्माण की नई गाइडलाइन जारी
यूपी सरकार ने होटल के निर्माण के लिए नई व्यवस्था लागू की
कम से कम 6 होगी होटल में कमरों की संख्या
कमरों की संख्या 21 से अधिक होने पर न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा
आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों के होटल के पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर
गैर आवासीय क्षेत्र में होटल पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होनी आवश्यक
अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने प्राधिकरण को जारी किया निर्देश।