Friday, August 29, 2025

पार्क और मॉल में यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट की एंट्री पर बैन, बाल आयोग ने जारी किया आदेश

पार्क और मॉल में यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट की एंट्री पर बैन, बाल आयोग ने जारी किया आदेश

स्कूल से भागकर मॉल, रेस्टोरेंट, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कड़े कदम उठाने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चौधरी ने स्कूल या कॉलेज के समय में बच्चों के स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर बैन लगाने की मांग की है। सुचिता चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी पररिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है।

पत्र ने उन्होंने आगे लिखा कि, इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।

पत्र में साफ किया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास बच्चों के अधिकारों को लेकर खुद से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं यदि बाल अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो वह स्वत: संज्ञान लेकर भी उचित कार्यवाही कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

UP 18 NEWS से अखिलेश मौर्य की रिपोर्ट

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