Friday, August 29, 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए प्रत्येक आदेश के खिलाफ विभागीय अपील करना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम-20 के प्राविधानों के अंतर्गत पीड़ित पुलिसकर्मी समस्त दंडादेश के विरुद्ध पहले विभागीय अपील करें। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व अतिप्रिया गौतम की बहस सुनकर पारित कियाकिया

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir