*फर्जी दस्तावेज के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत*
वाराणसी:- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायाधीश संजीव सिन्हा की अदालत ने फर्जी अंकपत्र के मामले में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के आरोपित साइमा जेहरा इसरार अहमद सैयद पत्नी इसरार अहमद सैयद निवासिनी बैैैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व हाल पता जवाहर नगर सांताक्रुज ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपित के द्वारा एक एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व उनके सहयोगी मिथिलेश मिश्रा, ज्योति सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी डॉ प्रदीप कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी द्वारा थाना प्रभारी कैंट वाराणसी को संबोधित तहरीर प्रस्तुत करके इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि शासनादेश संख्या 852/15/2/2015/34(100)/11 अगस्त 2015 के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ के पत्रांक दिनांक 21/08/2015 के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम पुरुष/महिला शाखा में नियुक्ति/चयन हेतु आवेदकगण/अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्नातक तथा बीएड के अंक पत्र प्रस्तुत किए गए। आवेदिका साइमा जेहरा इसरार अहमद सैयद द्वारा श्रीधर विश्वविद्यालय राजस्थान से संबंधित बीए व बीएड के अंक पत्र प्रस्तुत किए गए थे जो जांच में फर्जी पाया गया। इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयो के प्रस्तुत अंकपत्र भी जांच में फर्जी पाए गए थे। इस आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी में प्राथमिक दर्ज कराई गई।