नशीला पाउडर बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत, पाउडर सुंघाकर यात्रियों से करते थें चोरी
वाराणसी। नशीला पाउडर डायजापाम बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट (मनोज कुमार सिंह द्वितीय) की अदालत ने फकीरपुर थाना कैंट निवासी आरोपित अजय पटेल को एक – एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव, सतीश यादव व धनंजय यादव ने पक्ष रखा।
⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार उपनिरीक्षक मो सुफियान खान चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा 20 जुलाई 2021 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशीला पाउडर डायजापाम लेकर मालगोदाम रोड पर खड़ा है जो यात्रियों को सुंघाकर सामान चोरी की फिराक में हैं, वह व्यक्ति शातिर किस्म का है, यदि शीघ्र करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके उपनिरीक्षक अपने हमराहियान कर्मचारीगण व मुखबिर खास को साथ लेकर कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज से रवाना होकर माल गोदाम रोड पर पहुंचा तो मुखबिर खास द्वारा कुछ दूर पहलें एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया। उसके जब पुलिस पहुंची तो वह अकस्मात पुलिस वालो को देखकर भागना चाहा कि पुलिस वालों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेरघार कर एकबारगी तुरंत पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना अजय पटेल बताया। तलाशी करने पर प्लास्टिक में पाउडर बरामद हुआ। बरामद पाउडर के बारें में पूछा गया तो बताया कि यह डायजापाम नशीला पाउडर है जिससे नशा होता है। इसी पाउडर का प्रयोग करके आने-जाने वाले व्यक्तियों के सामान लेकर भाग जाते हैं। पाउडर का वजन किया गया तो 125 ग्राम हुआ।
क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणसी
UP 18 NEWS से आशीष मोदनवाल की रिपोर्ट